दंगा पीड़ितों का फरिश्ते योजना में मुफ्त इलाज, मृतक के परिजन को 10 लाख, मकान-दुकान जलने पर 5-5 लाख मिलेगा मुआवजा

नई दिल्ली . मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दंगा प्रभावितों को राहत के लिए एक बैठक करने के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा, दंगों से किसी का फायदा नहीं। फंसे लोगों को प्रभावित इलाकों से निकाला गया है। बाकी जगह राहत के लिए खाना व अन्य सामान पहुंचाया जा रहा है। दंगा पीड़ितों का अब फरिश्ते दिल्ली योजना में इलाज का फायदा देने का फैसला लिया गया है। सरकारी अस्पतालों में दंगा पीड़ितों का इलाज चल रहा है लेकिन कोई प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुआ है तो उसका खर्च भी सरकार उठाएगी। अभी तक ये स्कीम सिर्फ सड़क हादसों के इलाज में लागू थी। वहीं दंगा में मारे गए, घायल, अनाथ, जिनका मकान-दुकान क्षतिग्रस्त हुआ या वाहन क्षतिग्रस्त हुए, उनके लिए आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया है।


दंगा पीड़ितों के लिए ये आर्थिक मदद जी जाएगी 
 









































मृतक परिजन:10 लाख रु.
 
अवयस्क मृत्यु:    5 लाख रु.
 
स्थायी अपंगता:5 लाख रु
 
गंभीर चोट:     2 लाख रु
 
मामूली चोट:     20,000 रु
 
अनाथ हुआ:     3 लाख रु
 
पशु हानि:   5000 रु
 
समान्य रिक्शा:    25,000 रु
 
ई-रिक्शा:   50,000 रु

आवासीय नुकसान पूरा घर क्षतिग्रस्त 
5 लाख रुपए जिसमें अगर किराएदार है तो एक लाख रुपए किराएदार व 4 लाख मकान मालिक।
घर का ज्यादातर हिस्सा क्षतिग्रस्त: 2.5 लाख रु जिसमें 50 हजार किराएदार व 2 लाख रु मकान मालिक को मिलेंगे।
घर मामूली क्षतिग्रस्त:15,000 रु
बिना इंश्योरेंस वाले दुकान, गोदाम: अधिकतम 5 लाख रु



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